नई दिल्ली: दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने ऑड-इवन को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि सरकारें मोटर व्हीकल्स एक्ट का पालन नहीं कर रही हैं और प्रदूषण कम करने की बजाय गाडियों की संख्या कम करने पर जोर है। मामले में 30 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रही है। याचिका में कहा गया है कि ऑड इवन की व्यवस्था सडकों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए लागू की जा रही है, जबकि प्रदूषण को कम करने के उन गाडियों पर रोक लगाने की जरूरत है जो प्रदूषण फैला रही हैं। सरकार को चाहिए कि वह उनके खिलाफ एक्शन ले। शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की है।
No comments: